शामली, जुलाई 11 -- बारिश के कारण किसान की फसल खराब हो जाने पर बीमा राशि का भुगतान नहीं करने के लिए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने बीमा राशि के 1.20 लाख रुपए अदा करने और सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए बीमा पर कंपनी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना किया है। साथ ही मानसिक, आर्थिक व शारीरिक क्षतिपूर्ति हेतु 20 हजार व वाद खर्च 5 हजार रुपए अदा करने के निर्देश दिए हैं। मांगेराम पुत्र तिलक राम, निवासी ग्राम कुडाना कला ने 18 जनवरी 2018 को वाद दायर कर कहा कि उसका खाता इलाहाबाद बैंक कुडाना शाखा में है, जहां उसने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया हुआ है। बैंक द्वारा क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत फसल बीमा योजना के तहत आईसीआईसीआई लोंबार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के यहां से उसकी गन्ने की फसल का बीमा 27 जुलाई 2016 को कराया, जिसका प्रीमियम 4020...
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