हापुड़, अक्टूबर 8 -- फसल अवशेष प्रबंधन और फसल जलाए जाने से रोकने के लिए कृषि विभाग विभिन्न गांवों में जाकर किसानों को जागरूक करने का काम कर रहा है। बुधवार को भी कृषि विभाग की टीम ने कई गांवों का दौरा कर किसानों को जागरूक करने का काम किया। उप कृषि निदेशक ने बताया कि प्रदूषण की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश है कि गन्ना पत्ती, पराली और फसल अवशेष जलाए जाने पर अर्थदंड लगाया जाता है। जिसमें दो एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 25 सौ रुपये, दो एकड़ से पांच एकड़ क्षेत्र के लिए पांच हजार रुपये और 5 एकड़ क्षेत्र से अधिक क्षेत्र के लिए 15 हजार रुपये जुर्माना के निर्देश हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अधिनियम की धारा 24 के तहत क्षतिपूर्ति की वसूली धारा 26 के तहत की जाएगी। इसलिए किसानों से अपील है कि अपने खेत की गन्ने की पत्ती, पराली या फिर अन्...