बलरामपुर, नवम्बर 7 -- उतरौला,संवाददाता। बिगड़ती आबोहवा को लेकर फसल अवशेष जलाने पर पाबंदी लगाई गई है। बावजूद किसान खेतों में पराली जलाने से कदम नहीं खींच रहे हैं। इसको लेकर प्रशासन सख्त हुआ है। कृषि गोदाम प्रभारी डॉ जुगुल किशोर ने बताया कि फसल अवशेष जलाने पर मुकदमा दर्ज होगा। किसान से जुर्माना भी वसूला जाएगा। खुद किसान फसल अवशेष जलाकर अपने ही खेत की मिट्टी को बर्बाद कर रहे हैं। कहा कि पर्यावरण क्षति पूर्ति हेतु 02 एकड़ से कम क्षेत्र के लिए 5000 प्रति घटना,02 से 5एकड़ के लिए दस हजार प्रति घटना की दर से अर्थ दण्ड वसूले जाने का प्रावधान है। सभी क्षेत्र के किसान भाइयों से अनुरोध है कि वह फसल कटाई के बाद फसल अवशेष पराली न जलाये। फसल कटाई के उपरांत गल्वर, एम बी प्लायू, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर आदि कृषि यंत्रों के माध्यम से जुताई कर दें जिससे फसल अ...
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