सहारनपुर, नवम्बर 30 -- प्रदूषण को लेकर एसडीएम सदर ने कड़ा रुख अपनाते हुए ग्राम पुण्डेन के किसान को गन्ने की पत्ती जलानेक पर पांच हजार का जुर्माना लगाया है। इसे फसल अवशेष जलाने वाले किसानों के लिए बड़ी चेतावनी माना जा रहा है। दरअसल, फसल अवशेष जलाने से क्षेत्र में भारी मात्रा में धुआं (प्रदूषण) फैल रहा था, जिससे प्रदूषण बढ़ने के साथ-साथ जनस्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा था। शासन और एनजीटी के स्पष्ट निर्देशों के अनुसार फसल अवशेष जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। एसडीएम सदर सुबोध कुमार ने बताया कि फसल अवशेष जलाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। कहा इससे पर्यावरण प्रदूषण के साथ जमीन की उर्वरा शक्ति भी प्रभावित होती है लेकिन बार बार चेताने पर भी कुछ किसान नहीं मान रहे हैं। शासन के निर्देशानुसार, उल्लंघन पर पांच हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.