बुलंदशहर, नवम्बर 11 -- बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-2 सुरेश कुमार शर्मा ने अनूपशहर क्षेत्र में एक फल विक्रेता की रुपयों के विवाद में चाकू मारकर हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सोमवार को मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी यशपाल सिंह ने बताया कि 1 अगस्त 2018 को वादिनी मुकदमा खुशनुमा निवासी गांव मलकपुर ने थाना अनूपशहर पर तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र में उसका पति अबरार फलों का ठेला लगाता है। एक माह पहले वह अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए दिल्ली से गांव मलकपुर आए थे। उसके पति ने दिल्ली में फलों का ठेला लगाने के दौरान इरशाद पुत्र रहीश अहमद निवासी बसौली(बदायूं) हाल निवासी न्यू मुस्तफाबाद गोविंदपुरी(दिल्ली...
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