काशीपुर, मई 8 -- काशीपुर, संवाददाता। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने वर्ष 2009-10 में फर्जी हस्ताक्षर से नकदी निकालने के मामले में तत्कालीन पोस्टमाटर को दोषमुक्त कर दिया। अभियोजन के अनुसार काशीपुर निवासी अमित चतुर्वेदी ने मुकदमा दर्ज कराया कि उसकी माता सविता चतुर्वेदी के द्वारा मोहल्ला किला स्थित छोटा डाकखाना में बचत खाता खुलवाया गया था। माता का देहांत 23 दिसंबर 2009 को हुआ। मृत्यु के बाद जब उसने माता के खाते का विवरण पोस्टऑफिस से मांगा तो पता चला कि चार जनवरी 2010 को 12 हजार रुपये डाकखाने के पोस्टमास्टर व उसके सहयोगी कर्मचारियों ने माता के हस्ताक्षर बनाकर निकाल लिए। विवेचना के बाद अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गई। वादी द्वारा आपत्ति करने पर न्यायालय ने पुलिस द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट को निरस्त कर दिया व अभियुक्त तत्...