प्रयागराज, अगस्त 12 -- प्रयागराज विधि संवाददाता अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविकांत ने सोमवार को फर्जी वसीयतनामा मामले में आरोपी राजकिशोर पुत्र मोहन लाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि आरोप गंभीर हैं, विवेचना में ठोस साक्ष्य मिले हैं और उच्च न्यायालय पहले ही मामले की आपराधिक कार्यवाही समाप्त करने की याचिका खारिज कर चुका है। यह आदेश अदालत ने आरोपी के अधिवक्ता तथा वादिनि के अधिवक्ता सुनील पांडेय के तर्कों को सुनकर दिया। वादी पूनम कपूर ने आरोप लगाया था कि उनकी मां स्व. वर्मन ने 2015 में पंजीकृत वसीयत अपनी तीन बेटियों के नाम कर दी थी। मां के निधन के बाद आरोपी राजकिशोर और राधेकृष्ण ने मिलकर कूटरचित, अपंजीकृत वसीयत तैयार की और संपत्ति पर कब्जा करने की धमकी दी तथा सिविल लाइंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। हस्ताक्षर की फॉरेंसिक जांच ...