दिल्ली, सितम्बर 10 -- दिल्ली की एक अदालत ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक अधिकारी को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि एक सहयोगी की ओर से उन पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के झूठे आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और मानसिक उत्पीड़न हुआ, जबकि उनका तीन दशक से अधिक का सेवा रिकॉर्ड बेदाग रहा है। यह फैसला जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने साकेत कोर्ट, नई दिल्ली में सुनाया गया है। अदालत ने इस सिविल मुकदमे का फैसला आंशिक रूप से अधिकारी के पक्ष में सुनाया, जिनकी पैरवी अधिवक्ता बिजेंद्र सिंह ने मुफ्त में की थी। अधिकारी ने 2016 में उनके खिलाफ कई यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज होने के बाद मुआवजे की मांग की थी। अदालत ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक गंभीर अपराध है, लेकिन झूठे आरोप भी उतने ही गंभीर हैं, क्योंकि वे किसी ...