हापुड़, जुलाई 12 -- हापुड़ संवाददाता। मोनाड विश्वविद्यालय में फर्जी मार्कशीट के मामले में शुक्रवार को जनपद न्यायाधीश अजय कुमार द्वितीय ने नौ अन्य आरोपियों के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है। जबकि मुख्य आरोपी बिजेंद्र सिंह हुड्डा की जमानत याचिका बुधवार को खारिज की जा चुकी है। न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे न केवल छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है, बल्कि विभिन्न वैधानिक संस्थाओं और राष्ट्र के लिए अत्यन्त हानि हो रही है जिला शासकीय अधिवक्ता गौरव नागर ने बताया कि शुक्रवार को अभियुक्त अनिल बत्रा, नितिन कुमार, इमरान, विपिन चौधरी, कुलदीप सिंह, सन्नी कश्यप, गौरव शर्मा, संदीप कुमार सहरावत, मुकेश ठाकुर की जमानत याचिका पर जनपद न्यायाधीश ने अपने आदेश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि अभियुक्त ने मोनाड विश्वविद्यालय के कथित चांसलर...