नई दिल्ली, दिसम्बर 22 -- त्रिशूर (केरल)। त्रिशूर की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत ने केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी से जुड़े कथित अवैध मतदाता नामांकन मामले में सोमवार को बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) को नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद टीएन प्रतापन की शिकायत के बाद की गई। आरोप है कि सुरेश गोपी, उनके भाई सुभाष गोपी और परिजनों को मुक्कट्टुकारा मतदान केंद्र में अवैध रूप से मतदाता के रूप में पंजीकृत किया गया, जबकि वे उस स्थान के लिए पात्र नहीं थे। अदालत ने संबंधित बीएलओ को 20 जनवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

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