भभुआ, सितम्बर 15 -- उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी ने प्रारंभिक जांच कर किया था केस बेलांव पुलिस ने अनुसंधान के दौरान शिक्षक को दोषी मान चार्जशीट किया था दाखिल भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। एसीजेएम डॉ. शैल की अदालत ने फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने के मामले में आरोपित शिक्षक को दोषी पाते हुए कैद व जुर्माना की सजा सुनाई गई। उसे भादवि की धारा 420 में 3 वर्ष की कारावास एवं धारा 471 में 2 वर्ष के कारावास तथा 10 हजार के जुर्माना की सजा सुनाई गई है। सजा पाने वाला शिक्षक राजेंद्र राम करमचट थाना क्षेत्र के कुकुड़ा गांव निवासी रामपूजन राम का पुत्र है। उसपर फर्जी अंक पत्र के आधार पर वर्ष 2004 में रामपुर के बड़कागांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के पद पर नियुक्त हुआ था। पटना उच्च न्यायालय द्वारा जांच के आदेश पर सीआईडी द्वारा प्रारंभिक जां...