रुद्रपुर, मार्च 19 -- सितारगंज, संवाददाता। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सिविल जज जूनियर डिवीजन रुचिका नरूला ने हाईस्कूल का फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर बीडीसी चुनाव लड़ने पर कनाई चंद्र मल्लिक को धारा 420, 467, 468, 471 में दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। ग्राम अरविंदनगर, शक्तिफार्म निवासी निखिलेश घरामी ने 14 सितंबर 2021 में सितारगंज कोतवाली में दर्ज मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि ग्राम अरविंदनगर निवासी कनाई चन्द्र मल्लिक ने 2019 में क्षेत्र पंचायत अरविंदनगर से हाईस्कूल उत्तीर्ण का फर्जी प्रमाणपत्र लगाकर नामांकन दाखिल करते हुए बीडीसी चुनाव लड़ा था। जबकि वह वास्तव में हाईस्कूल अनुत्तीर्ण थे। मल्लिक चुनाव हार गए थे। मल्लिक पर कूटरचना कर हाईस्कूल प्रमाणपत्र, टीसी बनाने का आरोप लगाया था। इसमें सूचना अधिकार के तहत लिए गए ...