लखनऊ, सितम्बर 1 -- लखनऊ, विधि संवाददाता। हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गोण्डा जनपद में अनामिका शुक्ला के नाम से फर्जी नियुक्ति कर वेतन का पैसा हड़पने के आरोप मामले में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी, तत्कालीन वित्त एवं लेखाधिकारी सिद्धार्थ दीक्षित तथा पटल लिपिकों सुधीर कुमार सिंह व अनुपम पांडेय की गिरफ़्तारी पर फिलहाल के लिए पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान व न्यायमूर्ति एसक्यूएच रिजवी की खंडपीठ ने यह आदेश अभियुक्तों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर पारित किया। अभियुक्तों की ओर से ललित किशोर तिवारी व अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर को होगी। उक्त याचिकाओं में अभियुक्तों ने 24 अगस्त 2025 को सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप कुमार पाण्डेय की ओर से दर्ज करायी गई एफआईआर को चुनौती दी है।
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