रांची, नवम्बर 10 -- रांची, संवाददाता। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में सोमवार को पलामू जिले के हुसैनाबाद सोया पहाड़ पर वर्ष 2017 में फर्जी दस्तावेज के आधार पर लीज लेने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की ओर से उठाई गई बिंदुओं पर पलामू डीसी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई एक दिसंबर को निर्धारित की गई है। इससे पहले पलामू डीसी की ओर से दाखिल शपथ पत्र पर प्रार्थी की ओर से जवाब दाखिल किया गया। इसमें कहा गया कि पूर्व में वन विभाग द्वारा सीओ से जो जांच रिपोर्ट मांगी गई थी, उसमें यह बताया गया था कि जहां पर सोया पहाड़ में खनन का आदेश दिया गया है, उस जगह से 500 मीटर के अंदर स्कूल मंदिर और मस्जिद हैं। ऐसी जगह में खनन का आदेश दिया जाना सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश ...