अल्मोड़ा, मई 24 -- द्वाराहाट। फर्जी दस्तावेजों से शराब तस्करी करने के मामले में न्यायालय सिविल जज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वाराहाट राजेंद्र कुमार ने फैसला सुनाया है। दो तस्करों को विभिन्न धाराओं में तीन साल सश्रम कारावास और 10,050 रुपये जुर्माने के आदेश दिए हैं। सहायक अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार आर्या ने बताया कि मामला जुलाई 2020 का है। पुलिस चौखुटिया-मासी मार्ग पर चेकिंग अभियान पर थी। इस दौरान एक पिकअप को रोकने का इशारा किया। इस पर गोविंद सिंह बिष्ट ऊर्फ बल्लू मौके से फरार हो गया। तलाशी लेने पर वाहन में चालक व दूसरा अभियुक्त जय चंद्र पाण्डे निवासी बैलपड़ाव लालकुआं मिले। जय चंद्र ने बताया कि वाहन में शराब है। जिसे वह अल्मोड़ा एफएलटू से लेकर आए हैं। दस्तावेजों की जांच गई तो वह फर्जी निकले। वाहन में अलग-अलग ब्रांड की कुल 149 पेटियां अंग्रेजी शर...