बुलंदशहर, सितम्बर 18 -- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सुनील कुमार त्रिपाठी के न्यायालय ने वर्ष 2019 में प्राथमिक विद्यालय नयागांव विकास क्षेत्र अगौता में फर्जी दस्तावेजों से शिक्षा मित्र की नौकरी करने वाली अभियुक्ता को छह साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्ता पर 28 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। गुरुवार को अभियोजक सुनील कुमार, पंकज गौतम एवं मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 में प्राथमिक विद्यालय नयागांव विकास क्षेत्र अगौता में फर्जी दस्तावेज तैयार कर शिक्षा मित्र के पद पर भर्ती होने का मामला सामने आया था। इसमें बताया गया कि सविता द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर शिक्षा मित्र के पद पर नौकरी हासिल कर ली। 29 जून 2019 को थाना कोतवाली नगर में आरोपी सविता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। 23 सितं...