नैनीताल, फरवरी 28 -- नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबीर कुमार की अदालत ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत प्राप्त करने के आरोपी राहुल गर्ग की जमानत याचिका खारिज कर दी। अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त ने अपने भाई रवि कुमार जैन के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमानत प्राप्त करने का प्रयास किया। जांच में यह सामने आया कि प्रस्तुत किए गए जमानतदारों शंकर और बाबू राम ने अभियुक्त को पहचानने से इनकार किया और उनके दस्तावेज भी फर्जी पाए गए। अदालत ने मामले को गंभीर मानते हुए कहा कि अभियुक्त ने न्यायिक प्रक्रिया को भंग करने का प्रयास किया है। साथ ही, मामला अभी प्रारंभिक जांच के चरण में है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अदालत ने अभियुक्त की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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