कानपुर, अप्रैल 19 -- तृतीय श्रेणी से स्नातक पास करने के बावजूद वकालत का पंजीकरण कराने के मामले में आरोपी अधिवक्ता धीरज उर्फ दीनू उपाध्याय की अग्रिम जमानत अर्जी अपर जिला जज 11 सुभाष सिंह ने मंजूर कर ली है। गिरफ्तारी की स्थिति में 50-50 हजार की दो जमानतें व निजी मुचलका दाखिल करने पर दीनू को रिहा करने के आदेश दिए हैं। चकेरी के मंगला विहार निवासी धर्मेंद्र सिंह सेंगर ने कोतवाली थाने में दर्ज रिपोर्ट में कहा था कि उनके भाई बसपा नेता पिंटू सेंगर की दिनदहाड़े नृशंस हत्या कुख्यात अपराधी मोहम्मद आसिम उर्फ पप्पू स्मार्ट और सऊद अख्तर ने अपने गिरोह के सदस्यों धीरज उपाध्याय उर्फ दीनू उपाध्याय, राशिद कालिया के साथ मिलकर की थी। आरोप है, कि दीनू क्राइस्ट चर्च कॉलेज से वर्ष 1992 में बीए में थर्ड डिवीजन पास हुआ था। आपराधिक गतिविधियों में बने रहने के लिए वक...