नई दिल्ली, जनवरी 7 -- मुंबई की एक अदालत ने भाजपा नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा को फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बुधवार को आरोपमुक्त कर दिया। आरोपमुक्त करने के अनुरोध वाली उनकी याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट (मजगांव अदालत) ए. ए. कुलकर्णी ने स्वीकार कर ली। मामले में अभी विस्तृत आदेश उपलब्ध नहीं है। हालांकि, राणा के पिता हरभजनसिंह कुंडलेस के खिलाफ मुकदमा जारी रहेगा क्योंकि अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय करने के लिए मामले को 16 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। अनुसूचित जाति से होने का दावा करने वाली राणा पूर्वी महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद (2019-24) रह चुकी हैं। बाद में वह भाजपा में शामिल हो गईं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2021 में राणा को जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र यह कहते हुए रद्द कर दिया था इसे जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़...