अयोध्या, फरवरी 24 -- अयोध्या संवाददाता। अपर जिला जज दीपक यादव की अदालत ने फर्जी जमानत दायर कराने के मामले में जेल में बंद राजा मानसिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार ओझा ने बताया कि घटना की रिपोर्ट श्याम नारायण शुक्ला निवासी गोयरी थाना नगर जिला बस्ती ने दर्ज कराई थी। उन्होंने तहरीर में लिखा था कि वह पंचायत अठदमा के पूर्व प्रधान हैं इस समय उनकी पुत्री आकृति शुक्ला ग्राम प्रधान है और वह बतौर प्रतिनिधि ग्राम प्रधान का कार्यभार देखते हैं। उन्हें जानकारी प्राप्त हुई कि अयोध्या के थाना पूरा कलंदर के एक मुकदमे में अभियुक्त उपदेश यादव उर्फ बंटी यादव निवासी नैथुआ थाना मुजरिया जनपद बांदा के कहने पर न्यायालय से जारी जमानत सत्यापन में मेरे ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम जसईपुर निवासी अनिल कुमार पुत्र स्वर्गीय विद्यासा...
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