आगरा, जून 21 -- धोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में आरोपी रवि कुशवाह निवासी नगला परसोती, सदर को अदालत से राहत नहीं मिली। अदालत ने उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी। वादी हीरालाल ने पुलिस आयुक्त को शिकायत देकर बताया था कि उसकी कृषि भूमि मौजा ककुआ मलपुरा में स्थित है, जिसके राजस्व अभिलेखों में उसका नाम दर्ज है। आठ अगस्त 2024 को उसके पुत्र अनिल के मोबाइल पर व्हाट्सऐप से दो अगस्त की एक नोटराइज्ड एग्रीमेंट की कॉपी आई, जिसमें आरोपियों ने हीरालाल के फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन का सौदा 5.40 करोड़ में दिखाया और एडवांस में 5 लाख देना बताया गया। एग्रीमेंट में कोई गवाह नहीं था। आरोपी उसी के आधार पर अन्य लोगों से जमीन बेचने का सौदा कर रहे थे। वादी की ओर से अधिवक्ता राजकुमार कुशवाह ने जमानत का विरोध किया और अपराध को गंभीर बताया।

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