हरिद्वार, जून 19 -- रुड़की के आसफनगर झाल क्षेत्र में विदेशी शराब की दुकान आवंटित कराने के लिए आवेदक ने कूटरचित आयकर दस्तावेजों का सहारा लिया। जांच में खुलासा होने के बाद जिला आबकारी अधिकारी की ओर से थाना सिडकुल में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिला आबकारी अधिकारी कैलाश चंद्र बिजोला ने बताया कि रुड़की निवासी अरविंद कुमार पुत्र ओमकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में आबकारी विभाग की लॉटरी प्रक्रिया के तहत विदेशी मदिरा की दुकान हासिल की थी। आवेदन के समय उसने जो आयकर रिटर्न दाखिल किया, उसमें कुल आय 5,01,100 दर्शाई गई थी। बाद में शिकायत मिलने पर जांच की गई तो आयकर विभाग ने बताया कि जो पावती संख्या दी गई थी, वह या तो संदिग्ध है या गलत ढंग से प्रस्तुत की गई है।
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