मऊ, नवम्बर 19 -- मऊ, संवाददाता। नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल स्कूल का कूटरचित और फर्जी अंक पत्र मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश डाक्टर बालमुकुंद ने बुधवार को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। मामले की प्राथमिकी घोसी थाना क्षेत्र के भेलउर चंगेरी निवासी प्रदीप चौहान ने थाना कोतवाली में दर्ज कराई थी। इसमें वादी ने आरोप लगाया गया था कि भुजौटी स्थित नर्सिंग एण्ड पैरा मेडिकल स्कूल के निदेशक अवनीश पाण्डेय, प्रबंधक और संस्थापक से डिप्लोमा फार्मेसी के लिए उसने मुलाकात किया था। मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी संस्था को मानव संसाधन मंत्रालय से मान्यता प्राप्त और गुरु गोविंद सिंह युनिवर्सिटी से संबद्ध बताया था। साथ ही साथ डी फार्मा में दाखिला के लिए 2 लाख 95 हजार रुपये जमा करवाया था। इस दौरान वादी का दाखिला ले लिया गया था। साथ ही सा...