रुद्रपुर, नवम्बर 3 -- रुद्रपुर, संवाददाता। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत ने बीते शनिवार को बहुचर्चित फर्जी अंकतालिका प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि आरोपी त्रिनाथ विश्वास के विरुद्ध दर्ज मुकदमा लोकहित के विपरीत नहीं है, इसलिए अभियोजन वापसी उचित नहीं मानी जा सकती। मामला त्रिनाथ विश्वास द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2019 में शैक्षिक योग्यता प्रमाणपत्र के रूप में फर्जी अंकतालिका प्रस्तुत करने से जुड़ा है। तत्कालीन जिला पंचायतराज अधिकारी विद्या सिंह सोमनाल की तहरीर पर थाना पंतनगर में वर्ष 2020 में धारा 420, 467, 468 और 471 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। विवेचना के बाद आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया गया और मामला व...
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