अयोध्या, दिसम्बर 12 -- अयोध्या संवाददाता। चकबंदी प्रक्रिया के दौरान कागजाती गलती का फायदा उठाकर महिला की वरासत कराई और फिर जमीन का बैनामा कर दिया,जबकि संबंधित जमीन महिला के स्वामित्व की थी ही नहीं। प्रकरण में सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय अदालत के आदेश पर बीकापुर कोतवाली पुलिस ने चार के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचना की रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। बीकापुर कोतवाली के मौजा मजरुद्दीनपुर (गोला बाजार) निवासी अरविन्द कुमार अग्रवाल पुत्र प्रेमचन्द्र का कहना है कि चकबन्दी अधिकारी तारून ने उनको गाटा 292 एलाट किया था लेकिन इस गाटा से श्यामपती पत्नी हृदयराम निवासी मजरुद्दीनपुर का नाम नहीं काटा, जबकि उसको अन्य गाटा एलाट किया गया था। बाद में श्यामपती ने एलॉट जमीन का छेदी प्रसाद पाण्डेय,विनोद कुमार पाण्डेय व बालमुकुन्द पाण्डेय तथा नाबालिग...
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