सहारनपुर, मई 1 -- सहारनपुर कोतवाली मंडी क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति ने ऑनलाइन होटल कमरा बुक कराया था, जब वह मौके पर पहुंचा तो न ही उसे धरातल पर होटल मिला और न ही कमरा। उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुविधाओं की कमी मानकर परिवादी को 55 हजार रुपये के भुगतान के आदेश दिए हैं। कोतवाली मंडी क्षेत्र के मोहल्ला छत्ता जंबूदास निवासी मोहम्मद अनस परिवाद दायर किया था, जिसमें बताया था कि उसने 20 अगस्त 2022 को लखनऊ में ओयो रूमस के जरिए ऑनलाइन गगन होटल में कमरा बुक किया था। रुपयों का भुगतान फोन-पे के माध्यम से किया था। होटल का पता मुन्नी लाल धर्मशाला रोड चारबाग लखनऊ का था। जब वह उस पते पर पहुंचे तो वहां इस नाम से कोई होटल नहीं था। इसके स्थान पर अन्य होटल ड्रीम प्लेस म...
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