फरीदाबाद, दिसम्बर 6 -- फरीदाबाद जिला अदालत ने शुक्रवार को अपने बच्चों को कुएं के पानी में पैरों से दबाकर हत्या करने वाले पिता और सौतेली मां को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडिशनल सेशन जज सुरेंद्र कुमार की अदालत यह फैसला सुनाया है। इस केस में 19 गवाह पेश किए गए। मामले का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं होने के बावजूद अदालत ने साक्ष्य को ही दोषी साबित करने का आधार माना। 18 मई 2023 को गांव सीकरी के निवासी धीरेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह शगुन गार्डन के पीछे से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि गार्डन के पीछे स्थित कुएं के चारों तरफ भीड़ लगी हुई है। जब धीरेंद्र मौके पर गए तो देखा कि कुएं में एक युवक अपने बच्चों का गला पैरों से दबा रहा था। वह दोनों को जान से मारने की कोशि...