चंडीगढ़, नवम्बर 8 -- फरीदाबाद की न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी वंदना वालिया पर अपने चचेरे भाई को अपनी ही अदालत में जमानत देने के आरोप लगे हैं। इसको लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। उन्हें सीलबंद लिफाफे में जवाब सौंपना होगा जिसके बाद कोर्ट आगे का निर्णय लेगा। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 26 नवंबर के लिए तय की है। अदालत ने यह भी साफ किया है कि न्यायिक अधिकारी का जवाब मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।याचिकाकर्ता बोले- यह न्यायिक मर्यादा के खिलाफ आरोपी ऋषभ वालिया पर भारतीय दंड संहिता की धारा 195ए (गवाह को झूठी गवाही देने की धमकी देना) और धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज है। न्यायिक मैजिस्ट्रेट वंदना वालिया ने उस केस में उनको जमानत दी थी। इस पर याचिकाकर्ता आकाश वालिया ने हाईकोर्ट में याचिका द...