मुजफ्फरपुर, मई 6 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। सरैया थानाध्यक्ष पर धोखाधड़ी कर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम (एससी/ एसटी एक्ट) के तहत फर्जी प्राथमिकी दर्ज करने का आरोप लगाया गया है। यह आरोप सरैया थाना के मंगौली गांव की सीता देवी ने लगाया है। उसने विशेष कोर्ट (एससी/एसटी एक्ट) में उपस्थित होकर बयान दर्ज कराया है। इसमें कहा है कि वह प्राथमिकी दर्ज नहीं कराना चाह रही थी। थानाध्यक्ष ने एक सादा कागज पर हस्ताक्षर करवा लिया। बाद में उसी पर प्राथमिकी दर्ज कर ली। सीता के इस बयान को विशेष कोर्ट ने गंभीरता से लिया। विशेष कोर्ट के न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने अपने आदेश में कहा है कि सीता देवी के बयान से यह स्पष्ट है कि थानाध्यक्ष ने आरोपितों को प्रताड़ित करने व अनुचित लाभ के लिए बिना कोई जख्म के एससी/एसटी एक्ट व अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज ...