बिहारशरीफ, फरवरी 18 -- फरमान जारी : शहरी क्षेत्र में अब खुले में नहीं बिकेंगे मांस, मछली व मुर्गा नगर परिषद ने दुकानदारों को भेजा नोटिस, नियमों का पालन करने का आदेश नियमों की अनदेखी करने पर 20 हजार तक वसूला जाएगा जुर्माना दुकान के आगे काला पर्दा लगाना जरूरी, ट्रेड लाइसेंस लेना होगा फोटो 18 शेखपुरा 01 - शहर के कलेक्ट्रेट रोड में खुले में मछली बेचते दुकानदार। शेखपुरा, हिन्दुस्तान संवाददाता। जिले में खुले में मांस, मछली और मुर्गा के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नगर परिषद द्वारा इस संबंध में मांस, मछली और मुर्गा के दुकानदारों को नोटिस दिया गया है और प्रचार वाहन के माध्यम से दुकानदारों को जागरूक भी किया गया है। नगर परिषद के कार्यपालक अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा अब खुले में मांस, मछली, मुर्गा या अन्य प्रकार के मांसाहारी स...