गुड़गांव, मार्च 6 -- -प्ले स्कूलों में बच्चों की देखभाल के लिए नए नियम बने -स्कूल के प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 20 बच्चों को ही रख सकते -कक्षा में एक शिक्षक एक केयरटेकर की नियुक्ति जरूरी -राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से लिया गया निर्णय -स्कूलों को दस्तावेजों के साथ 20 मार्च तक पंजीकरण करना होगा गुरुग्राम, कार्यालय संवाददाता। जिले में प्ले स्कूलों के लिए अब पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया है। इन सभी स्कूलों को अपने दस्तावेजों के साथ 20 मार्च 2025 तक पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की ओर से प्ले स्कूलों के नियमों में बदलाव को दिशा-निर्देश दिए गए। जिसको लेकर प्ले स्कूलों में बच्चों की देखभाल और शिक्षा के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं। नए तहत ही एक कक्षा में अधिकतम 20 बच्चों का ही दाखिल दे से...