नई दिल्ली, मई 27 -- दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को 2020 के दिल्ली दंगों के जमानत मामलों में लंबी बहस पर अपनी नाराजगी जताई। जस्टिस नवीन चावला और शालिंदर कौर की पीठ ने कहा, हर तारीख पर, हम केवल एक ही बात कहते हैं - प्लीज खत्म कीजिए, प्लीज खत्म कीजिए, प्लीज खत्म कीजिए, और यही हम कहते रह सकते हैं। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने यह टिप्पणी उस समय की जब आरोपी गुलफिशा फातिमा के वकील ने दलील दी थी कि उनकी जमानत याचिका पिछले तीन सालों से अदालत के समक्ष लंबित है। यह एक खास पीठ है जो इन मामलों की सुनवाई के लिए इकट्ठा होती है क्योंकि जब जस्टिस चावला और कौर ने डिवीजन बेंच साझा की थी, तब इनकी आंशिक सुनवाई हुई थी। हालांकि, अब वे अलग-अलग बैठते हैं। यफिलहाल कुल 8 जमानत याचिकाएं कोर्ट में पेंडिंग हैं जिनमें उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिम...