चम्पावत, जून 28 -- चम्पावत। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पॉलिथीन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी किए हैं। प्लास्टिक सामग्री से चुनाव प्रचार नहीं किया जा सकेगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी और सीडीओ डॉ.जीएस खाती ने पंचायत चुनाव को लेकर जानकारी दी। बताया कि हैंडबिल, पम्पलेट, बैनर आदि में प्लास्टिक या पॉलिथीन का उपयोग नहीं किया जाएगा। इन सब पर प्रिंटिंग प्रेस का नाम, पता और संख्या अंकित करना अनिवार्य है। प्रत्याशी को नामांकन पत्र के साथ प्रचार सामग्री में प्रतिबंधित वस्तुओं का प्रयोग नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा। किसी भवन या दीवार पर प्रचार सामग्री लगाने पर संबंधित भवन स्वामी का लिखित प्रमाण-पत्र आयोग के निर्धारित प्रारूप में निर्वाचन अधिकारी को देना होगा। सीडीओ डॉ. खाती ने सभी अधिकारियों को आयोग के ...