मुजफ्फर नगर, मई 28 -- मुजफ्फरनगर। प्रेम विवाह की रंजिश में मीरापुर के गांव रसूलपुर गढी में मकान में घुसकर प्रेमी के पिता की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने सात आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों में दो सगे उनके बेटे शामिल है। जबकि दो अन्य है। कोर्ट ने पांच छह आरोपियों पर 17-17 हजार का जुर्माना लगाया है, जबकि एक आरोपी पर 22 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। डीजीसी राजीव शर्मा व एडीजीसी नीरज कांत मलिक ने बताया कि गांव रसूलपुर गढी निवासी सचिन का भाई गांव के प्रिंस की बहन प्रीति को अपने साथ ले गया था। उसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली थी। इस बात को लेकर प्रिंस का परिवार उसके परिवार से रंजिश रखने लगा। पहले आरोपियों ने उसके मकान में आग लगा दी। गांव के लोगों ने दोनों परिवारों में समझौता करा दिया था। इसी डर के कारण उसका भाई व उसक...
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