हजारीबाग, अप्रैल 9 -- हजारीबाग, वरीय संवाददाता । झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची की ओर से प्रो मिथिलेश कुमार सिंह की प्रोन्नति तिथि में परिवर्तन के लिए झारखंड हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध डबल बेंच में दाखिल किए गए एल पी ए संख्या - 471/2024 को खारिज कर दिया है। झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी के एल पी ए को मेंटेनेबल नहीं माना और पूर्व में प्रो मिथिलेश द्वारा दायर याचिका में दिए गए निर्देश का अनुपालन करने को कहा है। ज्ञात हो कि झारखंड हाई कोर्ट द्वारा प्रोन्नति तिथि में परिवर्तन की प्रक्रिया को छह हफ्ते में पूरा करने का निर्देश 31 जनवरी,2024 के फैसले में जेपीएससी को दिया गया था, इसके बावजूद जेपीएससी ने प्रोमोशन के डेट को शिफ्ट करने के बजाय पूर्व में दिए गए प्रोमोशन को रद्द कर दिया था। जेपीएससी ने यह काम तब भी किया जबकि प्रार्थी प्रो मिथिलेश ने फै...