काशीपुर, मई 5 -- काशीपुर, संवाददाता। कुमाऊं गढ़वाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (केजीसीसीआई) ने उत्तराखंड राज्य की विभिन्न मंडी समितियों ने मैन्युफैक्चरिंग / प्रोसेसिंग इकाइयों को द्वितीय आवक पर मंडी शुल्क एवं विकास उपकर वसूलने के लिये जारी किए जा रहे नोटिसों पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही इसे असंवैधानिक बताया है। चैंबर अध्यक्ष अशोक बंसल ने राज्य के मुख्य सचिव, उद्योग सचिव, कृषि सचिव एवं मंडी निदेशक को भेजे पत्र में कहा कि सितारगंज, रुद्रपुर, हरिद्वार, किच्छा, काशीपुर, खटीमा आदि क्षेत्रों की मंडी समितियों ने राज्य के बाहर से निर्माण/प्रसंस्करण के लिये लाए गए कृषि उत्पादों पर शुल्क वसूली के नोटिस जारी किए हैं। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मैन्युफैक्चरिंग उद्देश्यों के लिये लाई गई वस्तुओं पर मंडी शुल्क/सेस लगाना असंवैधानिक है। ऐसी स्थिति म...