गुड़गांव, मार्च 20 -- गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। नगर निगम मानेसर क्षेत्र के प्रॉपर्टी टैक्स धारक 31 मार्च तक अपना संपत्ति कर का भुगतान करके 18 प्रतिशत ब्याज चुकाने से बच सकते हैं। एक अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स की राशि में सरकार की हिदायत अनुसार 18 प्रतिशत ब्याज जोड़ दिया जाएगा। नगर निगम के क्षेत्रीय कराधान अधिकारी देवेंद्र कुमार ने बताया कि मानेसर निगम क्षेत्र में करीब एक लाख 58 हजार प्रॉपर्टी पंजीकृत हैं। इनमें औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू, व्यापारिक और कृषि योग्य भूमि शामिल है। अधिकतर प्रॉपर्टी धारकों ने टैक्स जमा नहीं करवाया है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से अपील करते हुए कहा कि 31 मार्च 2025 तक अपना टैक्स निगम कार्यालय या पोर्टल https://property.ulbharyana.gov.in/ पर जमा करवा सकते हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुग...