शाहजहांपुर, मई 2 -- शाहजहांपुर, संवाददाता। रोजा के ग्राम निवाजपुर में प्रेम संबंध उपजे विवाद के चलते युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को एक लाख चार हजार रुपये के आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया है। यह सजा कोर्ट ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर सुनाई। शासकीय अधिवक्ता श्रीपाल वर्मा ने बताया कि वादी कुलदीप कौर पत्नी मंगल सिंह निवासी थाना रोजा ने 8 जुलाई 2016 को पुलिस में तहरीर दी थी। इसमें बताया गया कि वर्ष 2015 में हुए ग्राम पंचायत चुनाव के दौरान निवाजपुर के महेश सिंह की पत्नी बिटना देवी चुनाव में प्रत्याशी थीं। वादी का पुत्र विशाल सिंह इस चुनाव में बिटना देवी का समर्थन कर रहा था, जिसके चलते उसका महेश सिंह के घर आना-जाना शुरू हो गया। इस दौरान विशाल सिंह और महेश सिंह की पुत्री के बीच प्...
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