पलामू, सितम्बर 23 -- मेदिनीनगर, प्रतिनिधि। पलामू जिला व्यवहार न्यायालय की पंचम जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्वेता ढींगरा की अदालत ने प्रेम-प्रसंग में हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई है। सभी पर 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा पाने वाले अभियुक्तों का नाम पलामू जिले के पाटन थाना अंतर्गत सेमरी गांव के सुनील राम, आलोक राम उर्फ नेपाली और धर्मेंद्र सिंह उर्फ गुड्डू पांडेय है। यह मामला 23 अक्तूबर 2020 का है। आरोपियों ने प्रेम प्रसंग के चलते हेमंत कुमार की चाकू मारकर हत्या कर दी थी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया था। मृतक के भाई गोपी कुमार ने पाटन थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाया और तीनों को हत्या के मामले में सश्रम आजीवन कारा...