सोनभद्र, मई 27 -- सोनभद्र, संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक जीतेंद्र कुमार द्विवेदी की अदालत ने मंगलवार को प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में पत्नी व प्रेमी को आजीवन करावास की सजा सुनाई। दोनों पर 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर चार-चार माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक झारखंड के गढ़वा जिला के सिसरी गांव निवासी रामजतन प्रजापति ने 26 सितंबर 2019 को पुलिस को तहरीर दिया कि उसका पुत्र सुरेश प्रजापति करीब नौ वर्ष से म्योरपुर थाना क्षेत्र के देवरी गांव में जमीन खरीदकर और मकान बनाकर रह रहा है। सूचना मिली कि 25 सितंबर की रात्रि किसी समय उसके पुत्र सुरेश प्रजापति की हत्या कर दी गई है। सूचना पर जब वह सुबह उसके घर पहुंचा तो देखा कि सुरेश का शव चारपाई...