मधुबनी, जनवरी 30 -- मधुबनी। प्रेमी शिक्षक राजेश कुमार सहनी की हत्या करने के आरोप में दोषसिद्ध प्रेमिका रिंकू कुमारी एवं उसके होने वाले पति सूरज कुमार को कोर्ट ने गुरुवार को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई है। सजा की बिन्दु पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वेद प्रकाश मोदी ने भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों को 15-15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक जगदीश प्रसाद यादव ने दोनों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। कोर्ट का फैसला आने के बाद दोनों को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में जेल भेजा गया। एपीपी श्री यादव ने बताया कि मृतक राजेश कुमार सहनी 27 वर्ष कलुआही थाना के मलमल गांव का रहने वाला था। वह रामपट्टी में कोचिंग सेंटर चलाता था। रामपट्टी से सटे गोढ़ियारी गांव ...