नई दिल्ली, जून 28 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। रोहिणी जिला अदालत ने पूर्व प्रेमिका को प्रताड़ित करने के मामले में कथित तौर पर मानसिक रूप से बीमार आरोपी की जमानत खारिज कर दी है। अवकाश न्यायाधीश धीरेंद्र राणा की अदालत ने कहा कि आरोपी निखिल बजाज प्रेमिका की शादी होने के बावजूद लगातार उसका पीछा करता रहा। प्रेमिका को प्रताड़ित करना प्रेम नहीं है। उस पर लगे आरोप संगीन हैं। ऐसे में आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती। आरोपी के वकील ने अदालत को बताया कि पीड़िता और उनके मुवक्किल की मुलाकात एक पारिवारिक समारोह के दौरान हुई थी। समय के साथ उनकी दोस्ती प्रेम में बदल गई। लेकिन पारिवारिक कारणों से उनकी शादी संभव नहीं हो सकी। युवती की शादी कनाडा में रहने वाले एक युवक से हो गई। उसके बाद युवती कनाडा चली गई। इसके बाद युवक न्यूरो-डिसऑर्डर से पीड़ित होकर मानस...