अहमदाबाद, मई 1 -- गुजरात हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि पति की प्रेमिका पर आईपीसी की धारा 498 ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। पीठ ने एक आदमी की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को खारिज कर दिया। धारा 498 ए विशेष रूप से पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा महिला के प्रति क्रूरता को इंगित करती है। लाइव लॉ की एक रिपोर्ट के अनुसार, हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पति की प्रेमिका को कानून के तहत रिश्तेदार के रूप में नहीं माना जा सकता है। इसलिए उस पर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। पीठ ने एक आदमी की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर को खारिज कर दिया, जिसका आधार सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले पर आधारित था। पत्नी ने कथित तौर पर अपने पति के प्रेमी के खिलाफ राजकोट थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने अपने ...