संतकबीरनगर, मई 21 -- संतकबीरनगर, हिन्दुस्तान टीम। संतकबीरनगर जिले में प्रेमिका के हत्यारोपी का जमानत प्रार्थना पत्र जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने सुनवाई के पश्चात निरस्त कर दिया। आरोपी शिशुपाल पर प्रेमिका की शादी अन्यत्र तय होने के कारण हत्या करके शव फेंक देने का आरोप लगाया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मामला कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के देवडांड़ गांव का है। प्रकरण में मृतका के पिता रामभवन पुत्र बहरैची ने अभियोग पंजीकृत कराया था। उसका कथन था कि वह घर पर रह कर खेती बारी व मजदूरी का कार्य करता है। उनकी बीस वर्षीय पुत्री कक्षा बारह तक पढ़ी थी और घर पर रहती थी। पुत्री का गांव के ही एक लड़के शिशुपाल गौतम पुत्र सदानन्द से दो तीन वर्ष से प्रेम संबंध हो गया था। परिवार के लोग आरोपी...
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