मुजफ्फरपुर, फरवरी 3 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। नगर थाना के बालूघाट मोहल्ले में चार वर्ष पहले राधा देवी से प्रेम प्रसंग में उसके पति राकेश सहनी की हत्या के मामले में प्रेमी सुभाष शर्मा को दोषी कराया दिया गया है। सुभाष अखाड़ाघाट बांध रोड का रहने वाला है। किराए के कमरे में रह रहे राकेश की हत्या करने के बाद सुभाष ने शव के टुकड़े-टुकड़े कर उसे गलाने के लिए ड्रम में रख दिया था। सेशन ट्रायल के बाद जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-16 ने मंगलवार को उसे दोषी करार दिया। सजा की बिंदू पर 13 फरवरी को सुनवाई होगी। राकेश के भाई कर्पूरी नगर अखाड़ाघाट निवासी दिनेश सहनी ने 19 सितंबर 2021 को नगर थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें राकेश की पत्नी राधा देवी, उसकी साली कृष्णा देवी, साढ़ू विकास कुमार व सुभाष शर्मा को नामजद किया था। एफआईआर में उसने कहा था कि उसका भाई राकेश...