गुमला, नवम्बर 29 -- गुमला, प्रतिनिधि। सिविल कोर्टगुमला एडीजे-तृतीय भूपेश कुमार की अदालत ने बोरहा गांव निवासी 27 वर्षीय सुवंती कुमारी हत्या कांड में आरोपी लट्ठा बरटोली निवासी सूरज उरांव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह घटना 13 अप्रैल 2022 को विशुनपुर थाना क्षेत्र में हुई थी। मामले में मृतका के भाई संजय उरांव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। অভিযোগदर्ज प्राथमिकी के अनुसार सुवंती और सूरज आपस में प्रेम संबंध में थे और पति-पत्नी की तरह रहते थे। घटना वाले दिन दोनों महुआ चुनने जंगल गए थे। शाम को स्नान करने के लिए कुएं की ओर जाने पर अचानक सूरज ने रस्सी से सुवंती का गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को झाड़ी में छिपाकर फरार हो ...