बरेली, सितम्बर 25 -- प्रेमविवाह के बाद दहेज की खातिर गर्भवती पत्नी की हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट अशोक कुमार यादव की अदालत ने फैसला सुना दिया। अदालत ने दोषी पति रिजवान को सश्रम दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई। अदालत ने नौ हजार रुपये जुर्माना भी ठोका है। वहीं, ठोस सबूतों के आभाव में अदालत में आरोपी सास, ससुर, ननद और नन्दोई को दोषमुक्त कर बरी कर दिया। एडीजीसी क्राइम सुरेश बाबू साहू ने बताया कि थाना फतेहगंज पश्चिमी में कस्बा के वार्ड नंबर 8 निवासी शब्बीर अहमद ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी बेटी जैनव से मार्च 2022 में प्रेम विवाह किया था। जैनव के निकाह पर परिजनों ने स्वेच्छा से दानदहेज भी दिया था। आरोप है कि निकाह के बाद पति रिजवान, ससुर बिलाल, सास अनीसा, ननद जीनत और नन्दोई अब्दुल दहेज में दो लाख की मांग को लेकर जैनव को प...