गुरुग्राम। हिन्दुस्तान, जनवरी 26 -- पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गुरुग्राम के प्रिंस हत्याकांड में सीबीआई और प्रिंस के पिता की याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें स्कूल के अंदर छात्र प्रिंस की हत्या मामले में बस कंडक्टर अशोक कुमार को झूठा फंसाने वाले चार पुलिस कर्मियों पर मुकदमा चलाने की मंजूरी को खारिज किया था। हाईकोर्ट ने चारों पुलिस कर्मियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार को एक महीने में अध्ययन कर अनुमति देने का आदेश दिया। सीबीआई ने हरियाणा सरकार से मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिस कर्मियों पर मामला चलाने के लिए अनुमति मांगने की याचिका कोर्ट में लगाई थी। हरियाणा सरकार ने 19 फरवरी 2021 को अनुमति देने से मना कर दिया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार के द्वारा मंजूरी न...
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