धनबाद, मई 30 -- धनबाद। धनबाद थाना पुलिस ने जियाउल हक उर्फ बंटी खान, गोडविन खान उर्फ शौकत अली, अफजाल अंसारी, तथा मौजबीन हुसैन उर्फ हीरा ड्राइवर के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पुलिस ने प्रिजनर्स एक्ट के तहत मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आरती माला की अदालत में चार्जशीट दाखिल किया। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी शाक्या कौसर की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। बंटी खान तथा गोडविन खान की ओर से शुक्रवार को अदालत में जमानत की अर्जी दाखिल की गई। अदालत ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। प्राथमिकी कार्यपालक दंडाधिकारी दीपक कुमार दुबे के आवेदन पर दर्ज की गई थी। जिसमें बताया गया था कि 10 मार्च को डीसी के निर्देश पर मंडल कारा में छापामारी एवं अवैध वस्तुओं की बरामद...