नई दिल्ली, सितम्बर 5 -- नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को एक स्कूल प्रिंसिपल के परिवार को एक करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि देने के निर्देश दिए हैं। प्रिंसिपल की कोविड-19 ड्यूटी के दौरान मौत हो गई थी। हाई कोर्ट ने प्रिंसिपल की पत्नी द्वारा एकल न्यायाधीश के उस फैसले को चुनौती देने वाली अपील स्वीकार कर ली, जिसमें कहा गया था कि प्रिंसिपल उस समय कोविड ड्यूटी पर नहीं थे। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता के पति का दुर्भाग्यपूर्ण निधन कोविड-19 ड्यूटी निभाते समय कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण हुआ था। याचिका में कहा गया है कि शिवनाथ प्रसाद मई 1993 में दिल्ली सरकार के स्कूल में सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए थे और जिस समय उनकी मृत्यु हुई, उस समय वह नि...